कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों को अनुमति नहीं

अलवर. कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने जिले में धार्मिक त्योहार, यात्राओं और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ न हो, इसके मद्देनजर त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 5.0 जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि श्रावन मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा में भीड़-भाड़ की संभावनाओं को देखते हुए इस प्रकार की समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस आदि की सम्पूर्ण अलवर जिले में अनुमति नहीं होगी।

21 जुलाई को ईद-उल-जुहा के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं गोवेर्धन के मूडिया पूर्णिमा मेले पर रोक लगाई गई है, ऐसे में वहां अलवर से श्रद्धालु न जाएं, इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। चातुर्मास पर्व के अवसर पर सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं, पार्क में जाने के दिशा-निर्देश

गाइडलाइंस के अनुसार फिलहाल स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सार्वजनिक उद्यान में प्रात: 5 बजे से शाम 4 बजे तक जाने की अनुमति होगी। जो व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं, उन्हें शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक की भी अनुमति होगी।



source https://www.patrika.com/alwar-news/no-public-arrangements-due-to-fear-of-third-wave-of-covid-19-6957735/

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