अलवर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास, सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना

अलवर. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बालिका से बलात्कार के एक मामले में एक युवक को दस साल के कठोर कारावास तथा दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरणानुसार 2019 में महिला थाने में बालिका से बलात्कार का प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 8 वर्षीय बालिका को एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया कार के पीछे बालिका के साथ बलात्कार किया था। युवक की संदिग्ध हरकर देखकर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने कार के मालिक को इसकी जानकारी दी। कार के मालिक ने जब अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखे तो वो दंग रह गया। सीसीटीवी फुटेज में बलात्कार की घटना कैद हुई और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह पूरी घटना एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। इसी समय एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति के कार के पास खड़े होने की सूचना दी, बाद में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर बलात्कार का मामला खुला। न्यायाधीश ने इस मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।



source https://www.patrika.com/alwar-news/alwar-accused-of-rape-case-found-guilty-sentence-10-year-jail-6535191/

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